ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों को पुलिस ने फूल देकर किया जागरूक

15 सितंबर तक छूट, फिर वाहन चालकों पर कार्रवाई ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों को पुलिस ने फूल देकर किया जागरूक स्कूल, कॉलेज, आटो चालक व युनियन सदस्यों को बताया जाएगा संशोधित अधिनियम के बारे में

ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों को पुलिस ने फूल देकर किया जागरूक

चरखी दादरी : प्रदेशभर में 15 सितंबर तक संशोधित अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक पंचकुला के आदेशों पर दादरी एसपी ने रोहतक चौक पर अभियान की शुरूआत की। कार्यक्रम के दौरान यातायात के नियमों की पालना करने के लिए वाहन चालकों को फूल भेंट किया।दादरी एसपी मोहित हांडा ने वाहन चालकों को बताया कि सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर काफी सख्त नियम बनाऐ हंै। ट्रैफिक नियम तोडऩे पर वाहन चालकों को भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा। अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके मालिक व अभिभावक को दोषी माना जाएगा व 25 हजार का जुर्माना व 3 साल जेल की सजा काटनी पड़ेगी। दादरी ट्रैफिक पुलिस के एएसआई कृष्ण कुमार ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उम्र 25 साल होनी चाहिए। 15 सितंबर तक वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके बाद शहर व ग्रामीणों इलाकों में ट्रैफिक पुलिस के अलावा सिटी पुलिस व सदर पुलिस वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई करेगी। स्कूल-कॉलेजों में नए अधिनियम के बारे में बताया जाएगा। दोपहिया वाहन चालकों को  हेलमेट व वाहन के कागजात पूरे करवाने होंगे। एसपी ने जिले में तैनात डीएसपी व थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किए है की ऑटो चालक व ट्रक यूनियन सदस्यों को संशोधित वाहन अधिनियम बारे के प्रति जागरूक करें।